पीलीभीत फसल अवशेष जलाए तो लगेगा  किसानों पर जुर्माना

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Correspondent- Avneesh Shrivastava

पीलीभीत फसल अवशेष जलाए तो लगेगा  किसानों पर जुर्माना फसल अवशेष प्रबन्धन के अन्तर्गत इन-सीटू योजना मंे यंत्रो को सुगमता से उपलब्धता कराने हेतु कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किये गये है, वहाॅ से किसान भाई किराये पर यंत्र प्राप्त कर अपने खेत फसल अवशेष का प्रबन्धन कर सकते है। फसल अवशेष नही जलाये, फसल अवशेष का कम्पोस्ट बनाये। मृदा स्वास्थ्य न गिरने पाये, सतत लाभ खेती से पाये। पोषक तत्व धुओं बन जाये, तब कैसे खेती हो पाये।
मा0 उच्चतम न्यायालय तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के कड़े निर्देश है तथा सेटेलाइट के माध्यम से लगातार निगरानी हो रही है। अतः फसल अवशेष जलाने पर सैटेलाइट द्वारा सम्बन्धित खेत का विवरण लिया जाएगा
मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा फसल अवशेष को खेतों मंे जलाना दण्डनीय घोषित है।
फसल अवशेष जलाने पर अर्थ दण्ड/पर्यावरण वसूली का प्राविधान- 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों से रू0 2500/- का जुर्माना प्रति घटना। 2 से 05 एकड़ भूमि वाले किसानों से रू0 5000/- का जुर्माना प्रति घटना। 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों से रू0 15000/- का जुर्माना प्रति घटना।

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