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जिला जज ने खारिज करी वेदप्रकाश की जमानत याचिका, बेल के लिए अब जाना होगा हाईकोर्ट

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जागरण मोर्चा कार्यालय
पीलीभीत। बीते कई दिनों से चर्चा में रहे रसूखदार प्रॉपर्टी डीलर की जमानत याचिका पर बुधवार को जिला जज ने रोक लगा दी हैं। दोनों पक्षों की सुनवाई के दौरान जिला जज ने अपना फैसला सुना दिया है।
बीते दिनों पूर्व प्रापर्टी डीलर वेदप्रकाश कश्यप के ऑफिस के बाहर ऑफिस के कर्मचारी अनिल का लटकता हुआ शव मिला था। परिजनों ने वेद प्रकाश और उसके साथियों पर हत्या के आरोप लगाए थे। मामले में पुलिस की कार्यशैली भी चर्चा में रहीं थी। मंत्री की फटकार के 36 घंटे बाद वेद प्रकाश और उसके 3 साथियों पर शहर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस पर लगातार बनाए जा रहे दबाव के बाद वेद प्रकाश की गिरफ्तारी हो सकी थी। वेद प्रकाश ने जमानत के लिए जिला जज के यहां अर्जी लगाई थी। अभी थोड़ी देर पहले ही दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जिला जज ने वेदप्रकाश की जमानत खारिज कर दी है। अब जमानत के लिए वेदप्रकाश को हाईकोर्ट जान पड़ेगा और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।

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