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चीनी की उपलब्धता एवं स्टॉक की निगरानी के लिए जिला प्रशासन अलर्ट* डीलरों के लिए 4,000 क्विंटल की स्टॉक सीमा निर्धारित, पोर्टल पर स्टॉक घोषित करना अनिवार्य*

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चीनी की उपलब्धता एवं स्टॉक की निगरानी के लिए जिला प्रशासन अलर्ट*

 

डीलरों के लिए 4,000 क्विंटल की स्टॉक सीमा निर्धारित, पोर्टल पर स्टॉक घोषित करना अनिवार्य*

 

प्रदेश में भी चीनी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील*

 

तीनों तहसीलों में निरीक्षण एवं स्टॉक सत्यापन के लिए गठित की गईं संयुक्त टीमें*

 

जागरण मोर्चा, कार्यालय

चंदौसी।जनपद में चीनी की उपलब्धता एवं आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने तथा चीनी के अनावश्यक भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। शासन के निर्देशों के क्रम में चीनी के डीलरों के लिए 01 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 तक स्टॉक लिमिट लागू की गई है।

शासन स्तर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आपूर्ति व्यवस्था सामान्य है। ऐसे में आमजन को चीनी की उपलब्धता को लेकर किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों से प्रसारित होने वाली अफवाहों पर ध्यान न दें तथा अनावश्यक रूप से अधिक मात्रा में चीनी का भंडारण न करें।

निर्धारित व्यवस्था के अनुसार कोई भी चीनी डीलर किसी एक स्थान पर एक समय में 4,000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा। हालांकि, यह सीमा सरकारी खातों तथा राज्य सरकार द्वारा नामित डीलरों अथवा अधिकृत अधिकारियों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों को आपूर्ति किए जाने वाले चीनी स्टॉक पर लागू नहीं होगी।

सभी चीनी डीलरों के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टल foodstock.dfpd.gov.in पर पंजीकरण कर अपने चीनी स्टॉक की स्थिति घोषित करना अनिवार्य किया गया है। डीलरों को पोर्टल पर स्टॉक की जानकारी नियमित रूप से प्रत्येक शुक्रवार को अद्यतन करना अनिवार्य होगा। स्टॉक लिमिट की अवधि की गणना के लिए डीलर द्वारा स्टॉक घोषित करने की तिथि को भी शामिल किया जाएगा।

तीनों तहसीलों में गठित की गईं निरीक्षण टीमें

जिलाधिकारी के निर्देश पर चन्दौसी, सम्भल एवं गुन्नौर तहसीलों में चीनी डीलरों, स्टॉकिस्टों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं की दुकानों तथा गोदामों का निरीक्षण एवं स्टॉक का सत्यापन करने के लिए संयुक्त टीमें गठित की गई हैं।

चन्दौसी तहसील में उपजिलाधिकारी चन्दौसी, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी चन्दौसी, मंडी सचिव चन्दौसी, पूर्ति निरीक्षक चन्दौसी तथा विपणन निरीक्षक बहजोई को टीम में नामित किया गया है।

सम्भल तहसील में उपजिलाधिकारी सम्भल, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी सम्भल, मंडी सचिव सम्भल, पूर्ति निरीक्षक सम्भल तथा विपणन निरीक्षक पवांसा/सम्भल को नामित किया गया है।

गुन्नौर तहसील में उपजिलाधिकारी गुन्नौर, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी गुन्नौर, मंडी सचिव बबराला, पूर्ति निरीक्षक गुन्नौर तथा विपणन निरीक्षक रजपुरा/गुन्नौर को टीम में शामिल किया गया है।

पोर्टल पर स्टॉक घोषणा एवं वास्तविक स्टॉक का होगा सत्यापन

गठित टीमें संबंधित तहसीलों में चीनी डीलरों, स्टॉकिस्टों तथा थोक एवं खुदरा विक्रेताओं की दुकानों एवं गोदामों का निरीक्षण करेंगी और मौके पर उपलब्ध वास्तविक स्टॉक का सत्यापन करेंगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा foodstock.dfpd.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण एवं स्टॉक की ऑनलाइन घोषणा की गई है अथवा नहीं। उक्त टीमें प्रत्येक शुक्रवार को घोषित स्टॉक का सत्यापन करते हुए किसी भी प्रकार अनियमितता की दशा में कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे।

अनियमितता मिलने पर होगी कार्रवाई

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि निरीक्षण के दौरान स्टॉक लिमिट के उल्लंघन, पोर्टल पर स्टॉक घोषित न करने अथवा अन्य किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई प्रस्तावित की जाए।

चीनी की उपलब्धता एवं स्टॉक की स्थिति पर जिला पूर्ति अधिकारी एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा नियमित निगरानी रखी जाएगी, ताकि जनपद में चीनी की आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित न हो और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल ने आमजन से अपील की है कि चीनी की उपलब्धता को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करें। आवश्यकता के अनुसार खुले बाजार से चीनी खरीदें और अनावश्यक रूप से अधिक मात्रा में चीनी का भंडारण न करें।

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