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फिटनेस नहीं कराने पर 68 स्कूली वाहनों के पंजीयन निलंबित

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फिटनेस नहीं कराने पर 68 स्कूली वाहनों के पंजीयन निलंबित

जागरण मोर्चा कार्यालय

बदायूं। उत्तर प्रदेश शासन और जिलाधिकारी के निर्देश पर 11 से 25 अगस्त तक चलाए जा रहे सेफ फ्यूचर 2.0 अभियान के तहत परिवहन विभाग ने स्कूली वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद वाहनों की फिटनेस नहीं कराने पर विभाग ने 68 स्कूली वाहनों के पंजीयन निलंबित कर दिए हैं।

 

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) हरिओम ने बताया कि स्कूली वाहनों को फिटनेस कराने के लिए संबंधित स्कूल संचालकों को कई बार नोटिस दिए गए थे। इसके बावजूद निर्धारित समय में वाहनों की फिटनेस नहीं कराई गई। इस पर मोटर यान अधिनियम-1988 की धारा 53 के तहत कार्रवाई करते हुए 68 वाहनों का पंजीयन निलंबित किया गया है।

 

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जारी की गई स्कूली वाहनों की रेट लिस्ट के अनुसार यदि किसी वाहन से कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित स्कूल प्रशासन और वाहन संचालक की होगी। विभाग की ओर से स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रखने की बात कही गई है।

 

एआरटीओ ने सभी स्कूल संचालकों से अपील की है कि वे अपने स्कूली वाहनों के प्रपत्र दुरुस्त रखें और समय से फिटनेस, परमिट, बीमा समेत अन्य आवश्यक दस्तावेज पूरे कराएं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

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